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धान खरीदी केन्द्र पर धान के अवैध विक्री को रोकने हेतु प्रतिबंध के आदेश जारी

सिंगरौली। जिले में धान खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने और अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर गौरव बैनल ने कड़े आदेश जारी किए हैं। समर्थन मूल्य पर उपार्जन अवधि के दौरान किसी भी तरह की अनियमितता को रोकने के लिए 20 जनवरी 2026 तक धान की निकासी पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है।

कलेक्टर द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए जारी उपार्जन नीति व एसओपी की कंडिका 19.5 के अनुसार यह कार्रवाई की गई है। इसके तहत धान खरीदी केंद्रों पर अवैध बिक्री रोकने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। आदेश के अनुसार, जिले के व्यापारियों द्वारा खरीदी और गोदामों में भंडारित धान की निकासी प्रतिबंधित रहेगी। कृषि उपज मंडी सचिव को संबंधित गोदामों को बंद कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रतिबंध अवधि में धान की निकासी सिर्फ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की लिखित अनुमति से ही हो सकेगी और निकासी प्रक्रिया अधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में ही पूरी की जाएगी। इसके अलावा भंडारित धान की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक कीटोपचार कार्य भी SDO राजस्व की अनुमति से ही किया जा सकेगा। गोदाम या वेयरहाउस में रखी उपज की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह संचालकों पर होगी। सभी संचालकों को भंडारित कृषि उपज की जानकारी तत्काल निर्धारित प्रारूप में संबंधित कृषि उपज मंडी समिति को उपलब्ध कराने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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